जयपुर: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जिले में वृद्धावस्था, एकलनारी एवं विशेष योग्यजन श्रेणी के लगभग 5 लाख 95 हजार लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा पेंशन का लाभ प्रदान किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक बीपी चंदेल ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना नियम, 2013 के अनुसार सभी पेंशनधारकों का वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य है। वर्तमान स्थिति के अनुसार जयपुर जिले में 72 हजार 756 तथा जयपुर शहर क्षेत्र में 64 हजार 180 पेंशनधारक अभी भी भौतिक सत्यापन से शेष हैं।
बीपी चंदेल ने बताया कि इस संबंध में बुधवार को नगर निगम के सभी उपायुक्तों की बैठक अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) द्वारा आयोजित की गई, जिसमें सभी लंबित पेंशनधारकों का भौतिक सत्यापन 31 मार्च 2026 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा सभी शेष पेंशनधारकों से अपील की गई है कि वे 31 मार्च 2026 तक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र, स्मार्ट फोन या अधिकृत स्वीकृतकर्ता अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से अपना भौतिक सत्यापन करवा लें। यदि निर्धारित तिथि तक भौतिक सत्यापन नहीं कराया जाता है, तो संबंधित पेंशनधारकों की पेंशन बंद करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा।