झुंझुनूं (राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला): जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2025 के तहत अब जन्म–मृत्यु पंजीयन में देरी करने पर कड़ा प्रावधान लागू कर दिया गया है। नियमों के अनुसार चिकित्सा संस्थानों द्वारा 21 दिवस से अधिक विलंब करने अथवा समय पर सूचना नहीं देने की स्थिति में पूर्व में लगने वाली 50 रुपये की पेनल्टी को बढ़ाकर अब 250 रुपये कर दिया गया है, जबकि अधिकतम पेनल्टी 1000 रुपये तक निर्धारित की गई है। इस संबंध में नगर परिषद आयुक्त देवीलाल द्वारा आदेश जारी करते हुए बताया गया कि जिन निजी चिकित्सा संस्थानों को पहचान पोर्टल पर आईडी व पासवर्ड जारी किए जा चुके हैं, वे सभी जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का पंजीयन निर्धारित समयावधि के भीतर पहचान पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करें। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि समय पर पंजीयन नहीं किया गया तो संबंधित संस्था के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी। नगर परिषद ने सभी निजी चिकित्सा संस्थानों से नियमों की पालना सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि नागरिकों को जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध हो सकें और प्रशासनिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
जन्म–मृत्यु पंजीयन में देरी पर बढ़ी पेनल्टी, निजी चिकित्सा संस्थानों को सख्त निर्देश
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January 30, 2026
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