चिड़ावा/जयपुर (राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला): सुलताना ग्राम स्थित प्राचीन मंदिर श्री गोपीनाथ जी के प्रबंधन को लेकर देवस्थान विभाग, जयपुर द्वारा नोटिस जारी किया गया है। सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर ने राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 की धारा 38 के अंतर्गत प्रकरण संख्या C/2026 में यह नोटिस जारी किया है। इस प्रकरण में मंदिर के अध्यक्ष/कार्यवाहक प्रबंधक तथा हाजी हकीमुद्दीन पुत्र मोहम्मद निवासी ग्राम सुलताना, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं को पक्षकार बनाया गया है। वार्ड नंबर 17, नगर पालिका सुलताना निवासी जितेंद्र सिंह शेखावत पुत्र लक्ष्मण सिंह शेखावत द्वारा देवस्थान विभाग में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि मंदिर संपत्ति का समुचित प्रबंधन नहीं किया जा रहा है तथा मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी आधार पर राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 की धारा 38 के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। देवस्थान विभाग की ओर से संबंधित पक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे इस संबंध में अपना पक्ष और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। अब इस मामले की सुनवाई दिनांक 9 फरवरी 2026 को सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर के कार्यालय में की जाएगी। नोटिस की प्रतिलिपि उपखंड अधिकारी चिड़ावा, तहसीलदार चिड़ावा एवं तहसीलदार सुलताना को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है। तहसीलदार सुलताना को निर्देश दिए गए हैं कि नोटिस की एक प्रति मंदिर न्यास कार्यालय एवं एक प्रति सार्वजनिक स्थल पर चस्पा कर तामील रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत की जाए। गोधीनाथ जी मंदिर से जुड़े इस प्रकरण में देवस्थान विभाग की कार्रवाई और 9 फरवरी को होने वाली सुनवाई को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है।
सुलताना स्थित गोधीनाथ जी मंदिर प्रकरण में देवस्थान विभाग का नोटिस: सुनवाई 9 फरवरी को
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January 19, 2026
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