बीकानेर(नारायण उपाध्याय)। यूको बैंक की गंगाशहर शाखा से फर्जी सोने के गहने गिरवी रखकर लाखों रुपये का गोल्ड लोन लेने का गंभीर मामला सामने आया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-04, बीकानेर के आदेश पर पुलिस थाना गंगाशहर में एक पति पत्नी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।प्रकरण के अनुसार यूको बैंक, गंगाशहर शाखा के शाखा प्रबंधक एवं प्रमुख अधिकृत अधिकारी रवि आर्य ने न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत किया था। इसमें बताया गया कि आरोपी दाऊलाल सोलंकी एवं उसकी पत्नी रामप्यारी ने बैंक से गोल्ड लोन लेने के लिए आवेदन किया। उस समय बैंक के अधिकृत वेल्यूवर द्वारा कसौटी पर जांच के बाद गहनों को असली बताया गया, जिसके आधार पर आरोपियों ने ₹7.97 लाख और ₹10.90 लाख, कुल ₹18.87 लाख का ऋण प्राप्त कर लिया। बाद में ऋण राशि का भुगतान नहीं करने पर बैंक द्वारा जब पुनर्मूल्यांकन कराया गया तो रैती से जांच में सामने आया कि गिरवी रखे गए सोने के गहने पूरी तरह नकली हैं, जिन पर मोटी सोने की परत चढ़ी हुई थी। नए वेल्यूवर ने गहनों की शुद्धता पर आपत्ति जताते हुए उन्हें नकली बताया।बैंक का आरोप है कि आरोपियों ने शुरू से ही धोखाधड़ी की नीयत से नकली गहने गिरवी रखकर ऋण लिया और जानबूझकर बैंक को आर्थिक नुकसान पहुंचाया। बैंक द्वारा कई बार नोटिस देने के बावजूद ऋण राशि जमा नहीं कराई गई। यहां तक कि आरोपियों ने स्पष्ट रूप से ऋण चुकाने से इनकार कर दिया। पूर्व में पुलिस थाना गंगाशहर व पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर बैंक ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4), 336(3)(4), 338 एवं 61(2) के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। प्रकरण की जांच उनि मोनिका को सौंपी गई है।
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