अलवर: यूआईटी न्यास सचिव के निर्देशन में न्यास क्षेत्राधिकार के ग्राम किशनपुर स्थित बिना न्यास स्वीकृति एवं भू-संपरिवर्तन के संचालित देसी ठाठ होटल/रिसोर्ट को नियमानुसार पुनः सीज करने की कार्रवाई की गई।
यह कार्रवाई जिला कलेक्टर महोदया के तहत गठित संयुक्त टीम द्वारा किए गए सर्वे एवं उपखण्ड अधिकारी के पत्र संलग्न संयुक्त सर्वे रिपोर्ट के आधार पर की गई। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सरिस्का एवं अकबरपुर वन क्षेत्र के बफर/सीटीएच क्षेत्र में बिना भू-संपरिवर्तन संचालित होटल/रिसोर्ट पाए गए थे, जिनमें से न्यास क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले कुल 10 होटल/रिसोर्ट को सीज किया गया था। उक्त प्रकरण में देसी ठाठ होटल संचालक द्वारा माननीय एडीजे कोर्ट संख्या 3 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा न्यास की कार्रवाई को अपास्त करते हुए रिसोर्ट को सीज मुक्त करने के आदेश जारी किए गए। न्यायालय के नाजिर द्वारा रिसोर्ट को सील मुक्त किया गया। इसके पश्चात नगर विकास न्यास द्वारा उच्च न्यायालय में सिविल रिट पिटीशन दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने एडीजे कोर्ट संख्या 3, अलवर के आदेश को अपास्त कर दिया। विधिक परीक्षण के उपरांत न्यास ने अपने पूर्व आदेश दिनांक 04.12.2025 की निरंतरता में आज पुनः देसी ठाठ रिसोर्ट को नियमानुसार सीज कर दिया। नगर विकास न्यास द्वारा पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। न्यास ने आम नागरिकों, व्यावसायिक संस्थाओं एवं निवेशकों से अपील की है कि वे राज्य सरकार के नियमों एवं न्यास अधिनियम के अनुसार आवश्यक अनुमति, स्वीकृति एवं भू-संपरिवर्तन प्राप्त कर ही अपनी इकाइयों की स्थापना करें, जिससे पर्यटन क्षेत्र को और अधिक समृद्ध बनाया जा सके।
इस कार्रवाई के दौरान न्यास भूमि अवाप्ति अधिकारी जितेन्द्र सिंह नरूका, अतिक्रमण निरोधक अधिकारी मानवेन्द्र सिंह जायसवाल, अकबरपुर थानाधिकारी सीमा सिनसिनवार, न्यास पटवारी अमित सिंह नरूका, कनिष्ठ अभियंता दौलत राम सौगत, अमीचंद, न्यास अतिक्रमण दस्ते के खुशीराम, कंवर सिंह सहित अन्य न्यास कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे।