निवाई (लालचंद सैनी): रेलवे ओवर ब्रिज के लिए अवाप्त भूमि पर से अपना कब्जा हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी एवं उपखंड अधिकारी ने 16 दिसंबर तक की समय सीमा तय कर दी थी। कब्जा नहीं हटाने पर 17 दिसंबर को प्रशासन कार्यवाही करने के आदेश जारी किए थे। भूमि अवाप्त प्राधिकारी एवं उपखंड अधिकारी प्रीति मीणा ने बताया कि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड निवाई द्वारा अवाप्त शुदा भूमि के मालिकों ने मुआवजा प्राप्त कर लिया लेकिन अभी तक अपना कब्जा नहीं हटाया है। उक्त भूमि पर 17 दिसंबर को प्रशासन द्वारा बेदखली की कार्यवाही की जाएगी।
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