अवैध मदिरा की रोकथाम में सहायक है आबकारी विभाग का ‘‘सिटीजन ऐप

AYUSH ANTIMA
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बीकानेर, । प्रदेश में अवैध मदिरा के विक्रय की रोकथाम एवं हानिकारक मदिरा के दुष्प्रभावों से बचाव के लिए आबकारी विभाग का मदिरा की बोतल पर लगे होलोग्राम स्टीकर की जांच पर आधारित ‘‘सिटीजन ऐप’’ काफी उपयोगी है और अब गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। इस ऑनलाईन ऐप के माध्यम से मदिरा बोतल के संबंध में पूर्ण सूचना मदिरा क्रेता अथवा उपयोगकर्ता को रियल टाइम में प्राप्त हो जाती है।

जिला आबकारी अधिकारी संतोष पूनिया ने बताया कि अनाधिकृत स्त्रोत से क्रय की गई मदिरा जहरीली व जानलेवा साबित हो सकती है। अतः उपयोगकर्ता को जागरूकता के साथ अधिकृत अनुज्ञाधारी मदिरा दुकान से ही मदिरा क्रय करनी चाहिए। इसी क्रम में आबकारी विभाग का ऑनलाइन मोबाइल ऐप ‘‘सिटीजन ऐप’’ काफी उपयोगी है। इस ऐप को एंड्रॉयड मोबाइल यूजर्स गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर उपयोग कर सकते है। 

क्यूआर कोड स्कैन करने पर मिलेगी मदिरा बोतल के बारे में पूर्ण जानकारी
जिला आबकारी अधिकारी पूनियां ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से मदिरा की बोतल पर लगे होलोग्राम स्टीकर के क्यूआर कोड को स्कैन करने अथवा बोतल पर अंकित क्यूआर नम्बर दर्ज करने पर मदिरा का ब्रांड, अधिकतम मूल्य, पैकिंग साईज, बैच नम्बर, उत्पादन की दिनांक एवं निर्माता का नाम आदि सूचना प्रदर्शित हो जाती है। इस प्रकार मदिरा क्रेता को अधिकृत मदिरा, वास्तविक मूल्य सहित उपयोगी जानकारी रियल टाइम में प्राप्त हो जाती है।

सिटीजन ऐप को ऐसे करें डाउनलोड-
जिला आबकारी अधिकारी पूनिया ने बताया कि आबकारी विभाग के ‘‘सिटीजन ऐप’’ (citizen App) को एंड्राइड मोबाइल यूजर गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर उपयोग कर सकता है। इसी क्रम में गूगल सर्च में iems 2.0 सर्च करने पर प्रदर्शित क्यूआर कोड को स्कैन कर वांछित अनुमति प्रदान कर डाउनलोड कर उपयोग में लिया जा सकता है। आबकारी विभाग की वेबसाईट iems.rajasthan.gov.in के मुख पृष्ट पर स्कैन क्यूआर कोड टू डाउनलोड सिटीजन ऐप के क्यूआर कोड लिंक को स्कैन करने पर भी मोबाइल के माध्यम से उक्त ऐप को डाउनलोड कर उपयोग किया जा सकता है।

सिटीजन ऐप से ऐसे प्राप्त करें सूचना
जिला आबकारी अधिकारी पूनियां ने बताया कि गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड सिटीजन ऐप को ओपन करने पर स्कैन क्यूआर कोड एवं एन्टर क्यूआर नम्बर के ऑप्शन में से किसी भी आप्शन को चुन कर मदिरा बोतल पर लगे होलोग्राम स्टीकर को स्कैन अथवा बोतल का क्यूआर नम्बर दर्ज करने पर उक्त मदिरा का ब्रांड, अधिकतम मूल्य, पैकिंग साईज, बैच नम्बर, उत्पादन की दिनांक एवं निर्माता का नाम आदि सूचना प्रदर्शित हो जाती है।

जिला आबकारी अधिकारी संतोष पूनियां ने बताया कि जिले में उक्त ऐप के प्रचार-प्रसार से जागरूकता आएगी और अवैध मदिरा के विक्रय पर रोक लगाने में भी सहायता मिलेगी। अनाधिकृत मदिरा होने एवं अधिकतम मूल्य से अधिक की मांग किए जाने पर संबंधित जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षक एवं आबकारी आयुक्त कार्यालय के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 18001806436 या ई मेल CTRL.HO.EXCISE@RAJASTHAN.GOV.IN पर सूचना दी जा सकती है। सूचना पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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