रेलवे ओवर ब्रिज के लिए अवाप्त भूमि पर से 16 दिसंबर तक हटा लें अपना कब्जा*

AYUSH ANTIMA
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निवाई (लालचंद सैनी): रेलवे ओवर ब्रिज के लिए अवाप्त भूमि पर से अपना कब्जा हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी एवं उपखंड अधिकारी ने 16 दिसंबर तक की समय सीमा तय कर दी है। कब्जा नहीं हटाने पर 17 दिसंबर को प्रशासन कार्यवाही करेगा। भूमि अवाप्त प्राधिकारी एवं उपखंड अधिकारी प्रीति मीणा ने बताया कि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड निवाई द्वारा अवाप्त शुदा भूमि के मालिकों ने मुआवजा प्राप्त कर लिया लेकिन अभी तक अपना कब्जा नहीं हटाया है। उन्होंने यह भी बताया कि जिन हितधारियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजा प्राप्त करने हेतु अन्तिम से अन्तिम नोटिस जारी दिए जाने के बावजूद भी मुआवजा प्राप्त नहीं किया है, ऐसे सभी हितधारक को16 दिसंबर तक अवाप्त शुदा भूमि से अपना कब्जा हटाने के लिए अंतिम सूचना दी गई है। इसके बावजूद तय समय सीमा में अपना कब्जा नहीं हटाते हैं तो 17 दिसंबर को उक्त भूमि से प्रशासन द्वारा बेदखली की कार्यवाही की जाएगी।

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