जयपुर (श्रीराम इंदौरिया): फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री कार्यालय में फोर्टी यूथ विंग की ओर से इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक करेप्सी कोड और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें एडवोकेट हेमंत कोठारी और प्रशांत अग्रवाल ने आईबीसी और एनसीएलजी विशेषज्ञ के तौर पर व्यापारियों को इनके प्रावधानों की जानकारी दी। फोर्टी यूथ विंग की ओर से अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, उपाध्यक्ष सीए शैलेंद्र अग्रवाल, सचिव प्रशांत शर्मा, संयुक्त सचिव शशांक मित्तल, कौशल गर्ग के साथ कई उद्यमियों ने भाग लिया। विशेषज्ञों का कहना है कि बैंकों से बिजनेस के लिए लोन लेने के बाद लोन नहीं चुकाने वालों के खिलाफ सरकार इन कानूनों के माध्यम से सख्त रवैया अपना रही है, लेकिन जो व्यापारी बैंक का पैसा चुकाना तो चाहते हैं, लेकिन किसी तकनीकी खामी या किसी अन्य कारण से लोन की किस्त समय पर जमा नहीं करा पाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए भी आईबीसी और एनसीएलटी में प्रावधान हैं, लेकिन इसके लिए व्यापारियों का जागरूक होना जरूरी है। फोर्टी यूथ विंग अध्यक्ष सुनील अग्रवाल का कहना है कि इस सेमिनार का उद्देश्य प्रदेश के व्यापारियों खासतौर से युवा उद्यमियों को आईबीसी और एनसीएलटी के नए प्रावधानों के प्रति जागरूक करना था।
आर्थिक कानूनों पर फोर्टी में सेमिनार: आईबीसी और एनसीएलटी की दी गई जानकारी
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November 15, 2025
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