झुंझुनूं(राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला): सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन यथा वृद्धावस्था पेंशन, एकल नारी पेंशन, विशेष योग्यजन पेंशन, कृषक वृद्धजन पेंशन योजनान्तर्गत विभागीय नियमानुसार पेंशनर को वर्ष में एक बार वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। विभाग के उपनिदेशक डॉ.पवन पूनिया ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी 01 नवंबर 2025 से कैलेण्डर वर्ष 2026 के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया विभाग द्वारा प्रारम्भ की जा चुकी है। जिले के समस्त पेंशनर्स को 31 दिसम्बर 2025 तक वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। जिले में कुल 282400 पेंशनर्स है। सत्यापन करवाने के लिए पेंशनर अपने नजदीकी ई-मित्र पर जाकर बायोमैट्रिक के माध्यम से अपना वार्षिक सत्यापन करवा सकता है। इसके अतिरिक्त पेंशनर Rajssp Mobile App के माध्यम से अपने मोबाईल पर भी फेस रिकॉग्निशन के आधार पर वार्षिक सत्यापन कर सकता है। बायोमैट्रिक अथवा फेस रिकॉग्निशन के आधार पर सत्यापन नहीं होने की स्थिति में पेंशनर द्वारा अपने संबंधित पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में जाकर अपने पीपीओ में दर्ज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर भौतिक सत्यापन करवाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी उपखण्ड अधिकारी होता है। पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के स्तर पर उनके आधार से जुडे मोबाईल नंबर पर ओटीपी से सत्यापन का भी प्रावधान है। ऐसे पेंशनर्स जिनके पीपीओ में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, वे अपने संबंधित पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में पेंशन संबंधी दस्तावेज के साथ व्यक्तिशः उपस्थित होकर ओटीपी के माध्यम से वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं। इसके साथ ही ऐसे विशेष योग्यजन पेंशनर्स जिनके UDID कार्ड नहीं बने हैं, वे ई-मित्र के माध्यम से UDID कार्ड के लिए आवेदन करें तथा UDID रजिस्ट्रेशन नंबर ई-मित्र पर जाकर अपने जनाधार में अपडेट करावें। जनाधार में UDID रजिस्ट्रेशन नंबर अपडेट होने के पश्चात पेंशनर अपना भौतिक सत्यापन करवा सकता है। वार्षिक सत्यापन नहीं करवाने की स्थिति में विभाग द्वारा पेंशनर की पेंशन राशि का भुगतान रोका जा सकता है, इसलिए सभी पेंशनर्स 31 दिसम्बर 2025 तक अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से कराएं।
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