दीपावली पर ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए कलेक्टर ने जारी किए सख्त निर्देश

AYUSH ANTIMA
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झुंझुनूं (राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला): दीपावली के अवसर पर बढ़ने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ.अरुण गर्ग ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।डॉ.गर्ग के निर्देशों के अनुसार, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यह सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व के निर्णयों के अनुरूप है। इसके अलावा, पटाखों में प्रयोग होने वाले रासायनिक पदार्थों की मात्रा और संरचना भी भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ही होनी चाहिए। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि दीपावली पर पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करते समय अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई जाए। उन्होंने "ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010" का हवाला देते हुए कहा कि शांत क्षेत्रों और रात के समय में पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

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