मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना की अवधि 31 दिसम्बर तक बढ़ी

AYUSH ANTIMA
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झुंझुनूं (राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला): बजट में की गई घोषणा के क्रम में सहकारी भूमि विकास बैंकों के अवधि पार ऋणों के निस्तारण हेतु राज्य सरकार से अनुमोदित मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना (CM OTS 2025-26) की अवधि 31 दिसम्बर 2025 तक बढ़ा दी गई है। इस योजना के अंतर्गत 30 सितम्बर तक आंशिक राशि जमा कर चुके पात्र ऋणी सदस्य अब शेष राशि जमा कर योजना का लाभ उठा सकेंगे। वहीं, जो पात्र ऋणी सदस्य अब तक योजना से वंचित रहे हैं, वे भी 31 दिसम्बर तक अपनी राशि जमा कर राहत प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 30 सितम्बर तक बैंक के 142 ऋणी सदस्यों को अवधि पार ब्याज में कुल 287.06 लाख रुपये की छूट का लाभ दिया जा चुका है। शेष पात्र ऋणी सदस्य अपने हिस्से की राशि जमा कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। झुंझुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के सचिव दीपेंद्र ने बताया कि योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक राहत प्रदान करना है ताकि वे अपने बकाया ऋणों से मुक्त होकर पुनः आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। उन्होंने पात्र ऋणी कृषकों से अपील की है कि वे योजना की विस्तृत जानकारी एवं लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित शाखा में संपर्क करें।

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