नई दिल्ली (राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला): दिल्ली उच्च न्यायालय ने UGC के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुंझुनूं) को पीएच.डी. प्रवेश से वंचित किया गया था। अदालत ने स्पष्ट कहा कि UGC के पास ऐसा प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं था। अब विश्वविद्यालय के पीएच.डी. कार्यक्रम तुरंत प्रभाव से शुरू हो गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा: “यह फैसला हमारी पारदर्शी और छात्र-केंद्रित शैक्षणिक नीति की पुष्टि करता है। हम सभी नियमों और विनियमों का बहुत कड़ाई से पालन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। शेखावटी क्षेत्र में ज्ञान और शोध का मार्ग प्रशस्त करने में विश्वविद्यालय पहले की तरह आगे भी अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा।
सिंघानिया विश्वविद्यालय की बड़ी जीत: हाईकोर्ट ने पीएच.डी. प्रवेश बहाल किए
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September 16, 2025
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