दी टैक्स बार एसोसिएशन राजस्थान एवं टैक्स एडवोकेटस एसोसिएशन उदयपुर (ताऊ) के संयुक्त तत्वावधान में ऑनलाइन स्टडी सर्कल मीटिंग का सफल आयोजन

AYUSH ANTIMA
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जयपुर (श्रीराम इंदौरिया): दि टैक्स बार एसोसिएशन राजस्थान एवं टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में 20 अगस्त 2025 को ज़ूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टडी सर्कल मीटिंग का आयोजन किया गया। यह बैठक शाम 4 बजे से 6 बजे तक चली, जिसमें बड़ी संख्या में कर अधिवक्ताओं ने भाग लिया।
बैठक का शुभारंभ वेलकम स्पीच एडवोकेट डॉ.उमराव सिंह यादव (प्रदेशाध्यक्ष, दि टैक्स बार एसोसिएशन राजस्थान) एवं पीयूष साहलोत (को-ऑर्डिनेटर, टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन उदयपुर) द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय जस्टिस जे.के. रांका (पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाईकोर्ट एवं सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट) उपस्थित रहे।
गेस्ट ऑफ ऑनर डॉ.सीए अर्पित हल्दिया (जोधपुर) एवं एडवोकेट जी.डी. बंसल (जयपुर, सदस्य, बार कौंसिल ऑफ राजस्थान) रहे। साथ ही एडवोकेट आर.एल. कुनावत (मेंटोर, TAAU) की प्रेरक उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम के दौरान मुख्य वक्ता सीनियर एडवोकेट महेंद्र गर्गिया (जयपुर) ने नए इनकम टैक्स बिल 2025 पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए इसे सरल भाषा में समझाया। वहीं सीए चेतना गर्ग (नई दिल्ली) ने आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों एवं व्यावहारिक पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया।
बैठक की विभिन्न सत्रों की अध्यक्षता एडवोकेट तनुज अग्रवाल एवं एडवोकेट दिनेश भंडारी ने की जबकि सह-अध्यक्ष के रूप में एडवोकेट अमित तिवारी एवं एडवोकेट मोहन लाल सारण रहे। इस अवसर पर दि टैक्स बार एसोसिएशन राजस्थान के पदाधिकारी एडवोकेट डॉ.आर.सी.यादव, एडवोकेट जी.के. शर्मा, एडवोकेट डॉ.वी. भारद्वाज एवं एडवोकेट बी.एल. जैन भी उपस्थित रहे। वहीं टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन उदयपुर से अंकित जवारिया, जितेन्द्र एस.चित्तोरा, लोकेश बाबेल, दीपक प्रजापत, यश मेहता, सुरेश पालीवाल, देवेंद्र के. मंत्री एवं डी.सी. प्रजापत ने आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया। बैठक के समापन पर वोट ऑफ थैंक्स रामचंदर यादव एवं लोकेश बाबेल द्वारा प्रस्तुत किया गया। एडवोकेट आर.एल. कुनावत ने भी सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का आभार जताया। अधिवक्ताओं ने इस स्टडी सर्कल मीटिंग को अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं मार्गदर्शक बताया और इसे भविष्य की कर संबंधी चुनौतियों के समाधान में उपयोगी बताया।

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