पीपली गांव में मंदिर भूमि पर अतिक्रमण, कार्रवाई के नाम पर लीपापोती

AYUSH ANTIMA
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झुंझुनूं (राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला): जिले के पीपली गांव स्थित रुघनाथ जी मंदिर की भूमि (खसरा नंबर 612) पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों की शिकायतों के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है।
शिकायतकर्ता सुरेन्द्र कुमार पुत्र विद्याधर शर्मा ने 15 जुलाई 2025 को कलेक्टर झुंझुनूं को आवेदन दिया था। इसके बाद कलेक्टर ने तहसीलदार पिलानी से 10 दिन में रिपोर्ट मांगी लेकिन निर्धारित समय में कोई कार्यवाही नहीं हुई। मामले में दोबारा 8 अगस्त को उपखंड अधिकारी सूरजगढ़ ने तहसीलदार को कमेटी गठित कर 7 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, मगर इस पर भी कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद 12 अगस्त को कलेक्टर झुंझुनूं ने पालना रिपोर्ट मांगी, जिस पर उपखंड अधिकारी सूरजगढ़ ने तहसीलदार पिलानी से स्पष्ट करने को कहा कि क्या भूमि राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत बेदखली की कार्रवाई शुरू की गई है। यदि नहीं की गई तो कारण बताने को कहा गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी केवल लीपापोती कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि प्रशासन जनता को बरगलाने का काम कर रहा है जबकि मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण जस का तस बना हुआ है।

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