जयपुर: सांगानेर जोन में नगर निगम की ओर से अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। वार्ड नंबर 93 के रेगरो का छोटा मोहल्ला, पहलवान गली सांगानेर बाजार में स्थित एक संपत्ति को अवैध निर्माण के कारण सील कर दिया गया था। बाद में संपत्ति के मालिक पुरुषोत्तम मनवानी ने शपथ पत्र जमा कर अवैध निर्माण को हटाने का वादा किया। इसके बाद नगर निगम ने संपत्ति को इस शर्त पर खोल दिया कि वे अवैध निर्माण को हटाएंगे। नगर निगम की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक संपत्ति के मालिक को 60 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया गया था लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया था। अवैध निर्माण हटाने के बजाय यहां पर निर्माण कार्य किया जा रहा था। इस पर नगर निगम सांगानेर जोन द्वारा एक्शन लेते हुए नोटिस जारी कर दिया गया है। नगर निगम ने संपत्ति को सील करने के बाद सम्पत्ति के मालिक को सात दिनों में एक लिखित अंडरटेकिंग जमा करने का निर्देश दिया है, जिसमें वे अवैध निर्माण को हटाने का वादा करेंगे। नगर निगम की इस कार्रवाई से सांगानेर जोन में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान को बल मिला है। नगर निगम के अधिकारी इस तरह की कार्रवाई जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि सांगानेर को अवैध निर्माण से मुक्त किया जा सके। इस मामले में आगे की कार्रवाई शपथ पत्र के पालन पर निर्भर करेगी। यदि सम्पत्ति के मालिक शपथ पत्र के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 (7) के तहत आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।
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