नगर पालिका को विज्ञापन कंपनियां लाखों रुपए महीने का लगा रही है चूना: नगर पालिका प्रशासन की आंखों के आगे नियम कायदों की उड़ रही है धज्जियां

AYUSH ANTIMA
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निवाई (लालचंद सैनी): शहर में अवैध होर्डिंग लगाया जाना बड़े अहम सवाल खड़े करता है। इस कारोबार से जुड़े लोगों की या तो नगर पालिका प्रशासन से मिली भगत है या फिर ये लोग अपने आपको कानून से ऊपर समझ रहे हैं। दोनों ही स्थितियां नगर पालिका के लिए अच्छा संदेश देने वाली नहीं है। शहर में अवैध होर्डिंग का कारोबार धडल्ले से चल रहा है। यहां के स्कूल, अस्पताल और कोचिंग संस्थानों के अलावा राजनीति में दखल रखने वाले लोग सुंदर शहर का सौंदर्य बिगाड़ रहे हैं। प्रचार-प्रसार के लिए नगर पालिका ने बाकायदा यूनिपोल लगाकर टेंडर किए हुए हैं, फिर भी लोग शहर के मुख्य चौराहे, सर्किल एवं सूचना संकेतक बोर्ड के अलावा सार्वजनिक भवनों की दीवारों पर पोस्टर बैनर लगाकर सुंदरता को खराब कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि नगर पालिका के अधिकारी भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज करते हैं। शिक्षण संस्थाओं की लापरवाही शहर का सौंदर्य बिगाड़ रही है, रही सही कसर जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा तीज त्योहार पर जहां देखो, वहां पोस्टर चिपकाकर पूरी कर दी जाती है। विद्युत पोलों पर फ्लेक्स बैनर बंधे हुए हैं, सड़कों पर होर्डिंग लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार की यही स्थिति रही तो चुनावी साल होने के कारण पूरे शहर की दीवारें पोस्टरों से बदरंग हो जाएगी। 

*घर दुकान भी हो रहे बदरंग* 

शहर के बस स्टैंड, अहिंसा सर्किल, वेयरहाऊस, कृषि मंडी गेट के सामने, जमात शिवाजी कॉलोनी मोड, वनस्थली मोड, खणदेवत मोड, राजकीय अस्पताल एवं मुख्य बाजारों व चौराहे पर जगह-जगह पोस्टर एवं होर्डिंग लगे हुए हैं। न केवल सार्वजनिक स्थलों पर बल्कि घरों व दुकानों की दीवारों को भी पोस्टरों और बैनरों से बदरंग किया जा रहा है। इन अवैध होर्डिंग एवं पोस्टर, बैनरो से शहर में लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही है, लोग इनको देखने के चक्कर में वाहन को टक्कर मार देते हैं, इससे आमजन परेशान है, वहीं शहर बदरंग हो रहा है जबकि नियमानुसार नगर पालिका की ओर से होर्डिंग व बैनर लगाने के लिए स्थान निर्धारित किए हुए हैं। इसके बावजूद लोग मनमर्जी से दीवारों पर पोस्टर चस्पा कर रहे हैं।
*नगर पालिका सीमा में है विज्ञापन तो देना पड़ेगा कर* 

नियम कहते हैं कि कोई कंपनी नगर पालिका की परिधि में विज्ञापन करती है तो उसे नगर पालिका को कर देना होगा, इसके लिए बने अधिनियम में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि व्यावसायिक इमारतों में किसी भी तरह के विज्ञापन के लिए नगर पालिका में पंजीयन कराना और शुल्क देना अनिवार्य हैं, वहीं निजी इमारतों में भी किसी अन्य का विज्ञापन किया जा रहा है तो यही नियम लागू होगा।
अधिशासी अधिकारी मनोहर लाल जाट का कहना है कि शहर में होर्डिंग लगवाने की स्वीकृति के कार्य के लिए आरआई को अधिकृत किया गया है। आरआई मनीष गौर का कहना है कि अभियान चलाकर शहर में लगे हुए संपूर्ण अवैध होर्डिंगों को हटवाया जाएगा।

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