मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना 2025-26

AYUSH ANTIMA
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झुंझुनूं (राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला): राज्य सरकार ने सहकारी भूमि विकास बैंकों से जुड़े किसानों और ऋणधारकों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 (CM OTS 2025-26) को लागू कर दिया है। यह योजना मुख्यमंत्री द्वारा बजट में की गई घोषणा के अनुरूप बनाई गई है।
बैंक सचिव संजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना उन सभी ऋण खातों पर लागू होगी, जो 1 जुलाई 2024 को अवधिपार श्रेणी में वर्गीकृत थे। हालांकि, वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार की 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत वितरित ऋण इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे।
यह योजना 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी। पात्र ऋणधारकों को 30 जून 2025 तक स्वयं की देय राशि का कम से कम 25 प्रतिशत जमा कराना अनिवार्य होगा। शेष राशि अधिकतम 3 किश्तों में योजना अवधि के भीतर चुकाई जा सकती है। वहीं 1 जुलाई 2024 को दर्ज अवधिपार राशि में से 31 मार्च 2025 तक शेष रही राशि पर राहत मिलेगी। इसमें अवधिपार ब्याज और अन्य व्यय की शत-प्रतिशत माफी दी जाएगी। मूलधन और बीमा प्रीमियम पर कोई राहत नहीं दी जाएगी। योजना की अधिक जानकारी के लिए बैंक की संबंधित शाखा में संपर्क करें ।

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