नारायणपुर: तहसीलदार नारायणपुर ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले एक आरोपी को तीन महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। मामला ग्राम मुण्डावरा का है, जहां रामोतार पुत्र सुण्डा राम जाति बावरिया ने प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने के बावजूद दोबारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था। तहसीलदार अनिल कुमार ने बताया कि 5 अगस्त को प्रशासन ने 0.85 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाया था, जहां आरोपी ने बाजरा बुआई और पक्का निर्माण कर रखा था। अतिक्रमण हटाने के बाद भी, रामोतार ने फिर से 1.5 हेक्टेयर भूमि पर सरसों और गेहूं की फसल बुआई कर कब्जा कर लिया। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को तीन महीने की साधारण कैद और 375 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
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