2 लाख के चेक बाउंस पर 1 साल जेल, अदालत ने 3.50 लाख प्रतिकर देने का दिया आदेश

AYUSH ANTIMA
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बीकानेर: न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट छतरगढ़, जिला बीकानेर की पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार ने चेक अनादरण (चेक बाउंस) के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास और 3 लाख 50 हजार रुपये प्रतिकर अदा करने का आदेश दिया है। प्रकरण के अनुसार चक एक सीएचडी गुलाम वाला निवासी याकर खान खरल (40) पुत्र अत्तू खान ने वर्ष 2017 में रोहिताश गोयल पुत्र कुंदन लाल गोयल से घरेलू उपयोग के लिए तीन माह की अवधि के लिए दो लाख रुपये उधार लिए थे। उधार की राशि के बदले आरोपी ने एसबीबीजे बैंक का एक चेक परिवादी को दिया था। निर्धारित समयावधि में आरोपी द्वारा राशि वापस नहीं लौटाने पर परिवादी ने चेक को बैंक में प्रस्तुत किया, लेकिन वह अनादरित (बाउंस) हो गया। इसके बाद परिवादी ने आरोपी को चेक अनादरण की सूचना दी, फिर भी आरोपी ने राशि का भुगतान नहीं किया। आखिरकार परिवादी ने न्यायालय की शरण ली। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी याकर खान को 12 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाते हुए परिवादी को 3,50,000 रुपये प्रतिकर के रूप में देने का आदेश पारित किया। इस मामले में परिवादी रोहिताश गोयल की ओर से पैरवी अधिवक्ता रामनिवास धतरवाल ने की।

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