एक वर्ष से कम अवधि के किरायेनामों का पंजीयन अनिवार्य

AYUSH ANTIMA
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बीकानेर: राजस्थान में एक वर्ष से कम अवधि के किरायेनामों का पंजीयन अनिवार्य किया गया है। कार्यालय पंजीयन एवं मुद्रांक बीकानेर-वृत्त की उप महानिरीक्षक श्रीमती मनीषा लेघा ने बताया कि पूर्व में एक वर्ष के कम अवधि के किरायेनामों का पंजीकरण करवाया जाना ऐच्छिक था। उन्होंने बताया कि 2 दिसम्बर 2025 की राज्य अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2025 लागू किया गया है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत एक वर्ष से कम अवधि के किरायेनामों का पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। श्रीमती लेघा ने बताया कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सभी किरायेदारों व सम्पति मालिकों को अधिसूचना जारी होने की अवधि के बाद के किरायेनामों का पंजीकरण उप पंजीयक कार्यालयों में अनिवार्य रूप से करवाना होगा पंजीकरण नहीं करवाने की स्थिति में नियमानुसार सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस देते हुए वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

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