झुंझुनू (राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला): खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के निर्देशानुसार ' अभियान के तहत अपात्र लाभार्थियों को 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है, ताकि वे स्वेच्छा से अपने नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) से हटवा सकें।
जिला रसद अधिकारी डॉ.निकिता राठौड़ ने बताया कि निर्धारित मापदंडों के आधार पर जो परिवार खाद्य सुरक्षा के अपात्र हैं, उन्हें इस अभियान का लाभ उठाना चाहिए। ऐसे परिवार जिनमें परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो, परिवार का कोई सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी या अधिकारी हो, परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक हो या फिर परिवार के किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो, वो खाद्य सुरक्षा योजना के लिए अपात्र है।
ऐसे परिवार 31 अक्टूबर से पहले ऑनलाइन आवेदन करके स्वतः ही 'गिव अप' अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवा सकते हैं।
डॉ.राठौड़ ने बताया कि झुंझुनू जिले में अब तक इस अभियान के तहत कुल 12,108 राशन कार्डों को योजना से हटाया जा चुका है, जिससे लगभग 60,540 यूनिट (सदस्यों) को लाभार्थी सूची से बाहर किया गया है। इसके अलावा 'गिव अप' अभियान के तहत अब तक 400 अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ नोटिस जारी करके उनसे योजना से नाम हटवाने की कार्रवाई भी शुरू की गई है।