झुंझुनूं (राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला): राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत गिव अप अभियान के तहत नाम हटवाने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। जिला रसद अधिकारी डॉ.निकिता राठौड़ ने बताया कि गिव अप अभियान की वैधता 31 मई तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के सबंध में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ऐसे परिवार, जिसमें कोई आयकर दाता हो, ऐसा परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी/स्वायत्त्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी/अधिकारी हो या ऐसा परिवार, जिसकी एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो या ऐसा परिवार, जिसमें किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो, ऐसे परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र हैं। ऐसे परिवार खाद्य विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध लिंक पर आवेदन कर 31 मई तक अपना नाम हटवा सकते हैं।
गिव अप अभियान की अंतिम तिथि बढ़ाई: अब 31 मई तक हटवा सकते हैं नाम
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May 09, 20251 minute read
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