झुंझुनूं (राजेन्द्र शर्मा झेरलीवाला): सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी पेंशनर्स के लिए वर्ष 2027 हेतु वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार, वर्ष 2027 के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया 01 नवंबर 2026 से आरंभ हो चुकी है। जिले में लगभग 2,80,806 पेंशनर्स पंजीकृत हैं। विभाग के उप निदेशक अरविंद ओला ने बताया कि विभागीय नियमानुसार हर पेंशनर को साल में एक बार वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना जरूरी है। यदि कोई पेंशनर समय पर सत्यापन नहीं करवाता है, तो उसकी पेंशन राशि का भुगतान प्रभावित या बाधित हो सकता है। पेंशन का नियमित भुगतान प्राप्त करने के लिए सभी पेंशनर्स से अविलंब अपना सत्यापन कराने की अपील की गई है।
*सत्यापन करवाने के मुख्य विकल्प*
* ई-मित्र के माध्यम से: पेंशनर अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक (अंगूठे के निशान आदि) के जरिए अपना वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं।
* मोबाइल ऐप के माध्यम से: पेंशनर घर बैठे अपने मोबाइल पर Rajssp Mobile App के जरिए फेस रिकॉग्निशन (चेहरे की पहचान) के आधार पर भी खुद सत्यापन कर सकते हैं।
* स्वीकृतकर्ता अधिकारी के माध्यम से: यदि बायोमेट्रिक या फेस रिकॉग्निशन से सत्यापन न हो पाए, तो ग्रामीण क्षेत्र के पेंशनर विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) कार्यालय में जाकर पीपीओ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर सत्यापन करवा सकते हैं। इसके अलावा, आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी के जरिए भी सत्यापन का प्रावधान रखा गया है।
* मोबाइल नंबर अपडेट कराने की सलाह: जिन पेंशनर्स के आधार या जनाधार कार्ड में अभी तक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, वे पहले ई-मित्र के माध्यम से अपने आधार/जनाधार में मोबाइल नंबर दर्ज (रिजिस्टर) करवाएं और उसके बाद अपना वार्षिक सत्यापन सुनिश्चित करें।