जयपुर (श्रीराम इंदौरिया): जयपुर महानगर द्वितीय की एक अदालत द्वारा तीन तलाक़ देने के एक मामले में आरोपी को उसके विरुद्ध लगाये गए तीन तलाक़ देने के आरोपों से उन्मोचित कर दिया। ग़ौरतलब है कि लखनऊ निवासी वफी अज़ीज़ सफ़वी के विरुद्ध उसकी पत्नी श्रीमती आमीरा फ़ातिमा अल्वी ने स्वयं को तीन तलाक़ देने के आरोप लगाते हुए पुलिस थाना रामगंज जयपुर में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में पुलिस ने आरोपी वफी अज़ीज़ सफ़वी को गिरफ़्तार कर उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था परंतु वफ़ी अज़ीज़ सफ़वी की ओर से आपराधिक मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता इदरीश मुग़ल द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अभियुक्त को उन्मोचित करने की प्रार्थना की, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनते हुए आरोपी वफ़ी अज़ीज़ सफ़वी को उसके विरूद्ध लगाए गए आरोपों से उन्मोचित कर दिया।
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